गौरी शंकर गुप्ता/रायगढ़। Nishaanebaz.com-Raigarh Crime News: महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे ‘अभियान संवेदना’ के तहत रायगढ़ कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक नाबालिग बच्ची से अश्लील इशारेबाजी करने वाले आरोपी दुकानदार को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
मामला 17 सितंबर की रात का है, जब स्थानीय पीड़िता महिला ने अपनी 12 वर्षीय बेटी को घर के पीछे स्थित किराना दुकान पर सामान लेने भेजा था। आरोप है कि दुकान संचालक 35 वर्षीय भोलेनाथ कलेत ने मासूम बच्ची को देखकर अश्लील इशारे किए। घबराई हुई बच्ची रोते हुए बिना सामान लिए घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। पारिवारिक विचार-विमर्श के बाद पीड़िता की मां ने कोतवाली थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने शिकायत मिलते ही अपराध क्रमांक 519/2026 धारा 79 BNS और धारा 12 पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। इसके तुरंत बाद पुलिस टीम ने आरोपी के ठिकाने पर दबिश दी और उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी भोलेनाथ कलेत (35 वर्ष) को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
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इस त्वरित कार्रवाई में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक अमित तिवारी, उप निरीक्षक ऐनु देवांगन और उनके हमराह स्टाफ की मुख्य भूमिका रही। रायगढ़ पुलिस का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले किसी भी अपराध पर ‘अभियान संवेदना’ के तहत शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति अपनाते हुए तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।