CG NEWS : रायपुर: सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आरक्षण मामलों पर सुनवाई जारी है और कोर्ट जल्द ही 50% सीमा उल्लंघन पर बड़ा फैसला सुना सकता है। यदि निर्णय 50% से अधिक आरक्षण के खिलाफ गया, तो छत्तीसगढ़ में 260 से अधिक पदों पर निकली भर्तियां प्रभावित होंगी।
CG NEWS : छत्तीसगढ़ में 2012 में आरक्षण बढ़ाकर 58% किया गया था। हाईकोर्ट ने 19 सितंबर 2022 को इस कानून को खारिज कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई 2023 को केवल पुराने विज्ञापनों वाली भर्तियों को राहत देते हुए उन्हें परिणाम के अधीन पूरा करने की अनुमति दी थी। यह राहत नई भर्तियों पर लागू नहीं थी, लेकिन राज्य सरकार की कई एजेंसियों ने 1 मई 2023 के बाद भी 58% आरक्षण लागू कर दिया।
CG NEWS : RTI में हाईकोर्ट ने साफ किया है कि 2023 के बाद केवल 50% रोस्टर ही मान्य है।
CG NEWS : RTI में हाईकोर्ट के प्रमुख जवाब
1. संविदा भर्ती में 50% आरक्षण रोस्टर लागू किया गया है।
2. 1 मई 2023 से पहले हाईकोर्ट में 58% (SC 12%, ST 32%, OBC 14%) रोस्टर लागू था।
3. 1 मई 2023 के बाद नया 50% रोस्टर लागू हुआ, जिसमें SC 16%, ST 20%, OBC 14% शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण का मतलब
राज्य में 12% (SC), 32% (ST) और 14% (OBC) के आधार पर 58% आरक्षण लागू था।
राज्य पर असर
– 1 मई 2023 के बाद निकली भर्तियां, जैसे स्वास्थ्य विभाग में वार्ड बॉय के 12 पद, आबकारी विभाग में 200 आरक्षक, जल संसाधन विभाग में 50 अमीन सहित कई भर्तियां संकट में हैं।
– कई चयन बोर्डों ने 58% रोस्टर के आधार पर रिजल्ट जारी कर दिए हैं, जिन्हें कोर्ट के फैसले के बाद संशोधित या रद्द किया जा सकता है।
CG NEWS : सुप्रीम कोर्ट का रुख
CG NEWS : सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश को OBC आरक्षण बढ़ाने पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि पहले संवैधानिक वैधता तय होगी। कोर्ट ने यह भी माना कि छत्तीसगढ़ को मिली राहत बहुत सीमित थी और MP को उसी आधार पर राहत नहीं दी जा सकती।
CG NEWS : आगे क्या प्रभाव पड़ेगा
1. 1 मई 2023 के बाद 58% रोस्टर पर निकली भर्तियां कानूनी संकट में होंगी।
2. रिजल्ट और चयन प्रक्रियाएं रुक सकती हैं।
3. हजारों उम्मीदवार प्रभावित होंगे।
4. RTI जवाब के बाद सरकार पर दबाव बढ़ेगा।
5. यदि सुप्रीम कोर्ट 50% सीमा को अंतिम रूप से मान्य कर देता है, तो छत्तीसगढ़ को आरक्षण मॉडल बदलना पड़ेगा।













