बिलासपुर | Bilaspur High Court : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा दायर अनुकंपा नियुक्ति की याचिका खारिज कर दी। मृतक कर्मचारी पंजाब नेशनल बैंक में दफ्तरी पद पर कार्यरत थे। पति की मृत्यु के बाद महिला ने नियुक्ति मांगी थी, लेकिन बैंक ने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बताते हुए आवेदन अस्वीकार कर दिया था। इसके खिलाफ महिला और उसके पुत्र ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य अचानक उत्पन्न आर्थिक संकट से परिवार को राहत देना है, न कि सामान्य रोजगार उपलब्ध कराना।
अपील में दलील दी गई थी कि छोटे बेटे के नौकरी में होने के बावजूद परिवार को पर्याप्त आर्थिक सहयोग नहीं मिल पा रहा और कृषि आय भी सीमित है। परिवार को टर्मिनल लाभ की कटौती के बाद मात्र 15,573 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है।
हालांकि, अदालत ने समग्र परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए पाया कि परिवार को किसी तत्काल गंभीर आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसी आधार पर कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया।