Bihar Assembly Elections : नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा के सामान्य चुनाव और उपचुनाव की समयसारिणी की घोषणा कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में आयोजित होंगे, पहला चरण 6 नवंबर 2025 और दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 को।
प्रतिनिधित्व के अधिकार अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(बी) के तहत किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के समय तक 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री प्रसारित या प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है। इसमें टेलीविजन, रेडियो और इसी प्रकार के अन्य माध्यम शामिल हैं।
Bihar Assembly Elections : चुनाव आयोग ने सभी टीवी/रेडियो चैनलों और केबल नेटवर्क को स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान प्रसारित या प्रदर्शित किसी भी कार्यक्रम में किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में या विपक्ष में सामग्री नहीं होनी चाहिए। इसमें पैनलिस्ट या प्रतिभागियों के विचार, अपील या कोई भी राय शामिल है जो किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार की संभावनाओं को प्रभावित कर सके। इसी तरह किसी भी प्रकार के मत सर्वेक्षण का प्रदर्शन भी निषिद्ध है।
धारा 126ए के तहत आयोग ने एग्जिट पोल और उसके परिणामों के प्रसारण या प्रकाशन पर रोक लगाई है। यह रोक 6 नवंबर 2025 की सुबह 7 बजे से 11 नवंबर 2025 की शाम 6.30 बजे तक लागू रहेगी। किसी भी व्यक्ति या मीडिया हाउस द्वारा इन नियमों का उल्लंघन करने पर दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का दंड लगाया जा सकता है।
Bihar Assembly Elections : निर्वाचन आयोग ने सभी मीडिया संस्थानों से अनुरोध किया है कि वे इस निर्देश का पालन करें और इसके उद्देश्य के अनुरूप कार्य करें, ताकि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से संपन्न हो सकें।













