जबलपुर। मध्यप्रदेश के करीब 10 हजार होमगार्ड सैनिकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एमपी हाईकोर्ट ने होमगार्ड सैनिकों की कॉल ऑफ प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही, वर्ष 2020 से कॉल ऑफ किए गए होमगार्ड्स का बकाया वेतन देने का आदेश भी जारी किया गया है।
अब प्रदेश के होमगार्ड्स को पूरे 12 महीने काम और वेतन मिलेगा। इससे पहले तक जवानों से केवल 10 महीने ही काम लिया जाता था और 2 महीने तक उन्हें बेरोजगारों जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ती थी।
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गौरतलब है कि लंबे समय से होमगार्ड सैनिक इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। हाईकोर्ट में करीब 500 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें लगभग 9 हजार होमगार्ड सैनिकों की ओर से यह मांग उठाई गई थी।
याचिकाकर्ताओं के वकील विकास महावर ने कहा कि, “यह फैसला हजारों होमगार्ड सैनिकों के जीवन को स्थिरता देगा। अब उन्हें सालभर काम और वेतन मिलेगा।”
यह फैसला प्रदेशभर के होमगार्ड सैनिकों के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है।













