GST में बड़ा बदलाव : जीएसटी व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। मंत्रिसमूह (GoM) ने 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब को खत्म करने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। इसके बाद अब देश में केवल दो मुख्य स्लैब—5% और 18%—लागू होंगे। वहीं लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग 40% का उच्चतम स्लैब रखा जाएगा।
GST में बड़ा बदलाव : नई व्यवस्था लागू होने पर लगभग 99% सामान, जो अब तक 12% टैक्स दायरे में आते थे, 5% श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। इसी तरह, 28% वाले स्लैब के करीब 90% उत्पाद अब 18% टैक्स के अंतर्गत आ जाएंगे। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं को राहत और व्यापारियों को सहज कर अनुपालन के रूप में दिखाई देगा।
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल के वित्त मंत्रियों ने भी इस निर्णय का समर्थन किया। उनका मानना है कि इससे कर प्रणाली सरल होने के साथ टैक्स बेस भी बढ़ेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस फैसले से वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी और टैक्स स्ट्रक्चर पारदर्शी बनेगा। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था उपभोक्ताओं और कारोबारियों दोनों के लिए लाभकारी साबित होगी।











