बिलासपुर | Bilaspur High Court : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक अहम निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि मृत कर्मचारी के परिवार में पहले से कोई सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत है, तो शेष परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं बनता।
यह फैसला बिलासपुर नगर निगम की एक महिला कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र द्वारा की गई नियुक्ति याचिका पर आया। याचिकाकर्ता ने अपनी मां की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर नौकरी की मांग की थी। लेकिन अदालत ने पाया कि परिवार का एक अन्य सदस्य पहले से ही शासकीय सेवा में कार्यरत है।
न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की एकल पीठ ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति सहानुभूति के आधार पर दी जाती है, न कि अधिकार के रूप में। यदि परिवार आर्थिक रूप से सक्षम है, तो यह सुविधा नहीं दी जा सकती। अदालत ने याचिका खारिज कर दी।