West Bengal Election : बंगाल में ममता के इनकार के बाद नए CM कैसे लेंगे शपथ? अब आगे क्या

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Mamta Banerjee refuses to resign:  पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कथित जीत के बाद राजनीतिक स्थिति बदलती नजर आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि अगर वे पद नहीं छोड़तीं तो नई सरकार कैसे बनेगी।

क्या इस्तीफा अनिवार्य है?

संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार, मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना राजनीतिक परंपरा है, लेकिन यह नए सरकार गठन की एकमात्र शर्त नहीं है। यदि विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं और चुनाव आयोग विजयी उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र दे देता है, तो सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
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राज्यपाल की भूमिका अहम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। चुनाव परिणामों के आधार पर राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं और नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं।

राष्ट्रपति शासन की संभावना

यदि राजनीतिक स्थिति अस्थिर होती है या सरकार गठन में बाधा आती है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि यह अंतिम विकल्प माना जाता है।

कानूनी स्थिति क्या कहती है

कानूनी जानकारों का मानना है कि चुनाव परिणाम और बहुमत का आंकड़ा ही निर्णायक होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत इच्छा सरकार गठन प्रक्रिया को रोक नहीं सकती।

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