रीवा : तीन वर्ष पूर्व कलेक्ट्रेट के सामने हुए हत्याकांड के मामले में आज जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीन दोषियों को आजिवन कारावास की सजा सुनाई। इस दौरान जमानत पर बाहर मौजूद एक आरोपी फैसले से ठीक पहले कोर्ट परिसर से फरार हो गया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक डीएन मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने 3 वर्ष पहले कॉलेज चौराहे पर मृतक के साथ मारपीट की और बाद में बांस घाट में चाकू से वार कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में मृतक संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
घटना के बाद सिविल लाइंस पुलिस ने आरोपियों राजेंद्र तिवारी, किशन सिंह और अमन गुप्ता के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। बाद में मृतक की मौत के चलते धारा 302 भी जोड़ी गई।
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विचारण के दौरान अभियोजन ने 13 साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को आजिवन कारावास की सजा सुनाई। इसी प्रक्रिया के दौरान, अमन गुप्ता जो जमानत पर जेल से बाहर था, फैसले से पहले फरार हो गया। कोर्ट ने तुरंत पुलिस को उसके गिरफ्तारी के आदेश दिए।
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“अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों के आधार पर न्यायालय ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश पुलिस को जारी किए गए हैं।”
— डीएन मिश्रा, अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा













