Protests Rules : मनेंद्रगढ़/एमसीबी: जिले में कानून, शांति और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि अब जिले में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस या सार्वजनिक आयोजन के लिए कम से कम 48 घंटे पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जिले, विशेषकर जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में लागू कर दिया गया है।
Protests Rules प्रशासन के संज्ञान में आया था कि कई आवेदक और संगठन आयोजन के ही दिन अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) या पुलिस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करते हैं। ऐन वक्त पर सूचना मिलने के कारण पुलिस और प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था, यातायात डायवर्जन और अन्य कानून-व्यवस्था संबंधी तैयारियों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। इस स्थिति से न केवल जन-सामान्य को परेशानी होती है, बल्कि सुरक्षा में भी चूक की संभावना बनी रहती है।
Protests Rules इसी अव्यवस्था को रोकने के लिए जिला दण्डाधिकारी ने समयबद्ध प्रक्रिया लागू की है। नए निर्देशों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या राजनीतिक दल को अपने प्रस्तावित कार्यक्रम की तिथि से 2 दिन (48 घंटे) पहले संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों के समक्ष विधिवत लिखित आवेदन देना होगा। ऐसा न करने पर आयोजन को अवैध माना जा सकता है।
Protests Rules प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम केवल शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया है। इससे सभी सार्वजनिक आयोजनों के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती और यातायात का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। बिना अनुमति या अंतिम समय में सूचना देकर किए जाने वाले आयोजनों को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।
Protests Rules कलेक्टर ने अपील की है कि सभी जागरूक नागरिक और संगठन इस व्यवस्था में सहयोग करें। आदेश में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि इन निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है या बिना अनुमति के भीड़ जुटाई जाती है, तो आयोजकों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।













