Paddy Purchase : रायपुर। धान खरीदी सीजन के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (ESMA) लागू कर दिया है। यह आदेश 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि धान खरीदी में लगाए गए सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अपनी ड्यूटी करनी होगी। कोई भी कर्मचारी काम से मना नहीं कर सकेगा। धान खरीदी को अतिआवश्यक सेवा घोषित किया गया है, इसलिए लापरवाही, टालमटोल या ड्यूटी से इंकार पर तत्काल कार्रवाई और गिरफ्तारी तक की कार्यवाही संभव होगी।
Paddy Purchase : किस-किस पर लागू होगा आदेश?
धान उपार्जन केंद्रों में कई विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनमें—
- समिति प्रबंधक
- REO
- पटवारी
- पंचायत विभाग के कर्मचारी
- करारोपण स्टाफ
सभी शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा है कि इनके द्वारा काम से इंकार करने या ड्यूटी छोड़ने पर सीधी गिरफ्तारी भी की जा सकती है।
सरकार का उद्देश्य
अधिकारियों के अनुसार, पिछले वर्षों में कई केंद्रों पर कर्मचारियों की अनुपस्थिति या काम में लापरवाही के कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस बार सरकार ने किसी भी स्थिति में खरीदी प्रक्रिया बाधित न हो, इसलिए पहले ही ESMA लागू कर कड़ा रुख अपनाया है।











