रायपुर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने छत्तीसगढ़ में फरवरी 2024 में भारतीय सेना के जवान मोतीराम अचला की हत्या के मामले में एक माओवादी कार्यकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोपी आशु कोरसा के खिलाफ यह आरोप पत्र जगदलपुर स्थित एनआईए की विशेष अदालत में दाखिल किया गया है। उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120बी, तथा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धाराएं 16, 18, 20, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
एनआईए द्वारा दर्ज मामले (RC-13/2024/NIA/RPR) की जांच में सामने आया कि आशु कोरसा प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) की एक साजिश का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य लक्षित हत्या के जरिए क्षेत्र में डर फैलाना था। 25 फरवरी 2024 को कांकेर जिले के अमाबेड़ा थाना क्षेत्र स्थित उसेली गांव के एक मेले में मोतीराम अचला को उनके परिवार के सामने गोली मार दी गई थी।
यह मामला शुरुआत में स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, जिसे बाद में एनआईए ने 29 फरवरी को अपने हाथ में लिया। जांच में पता चला कि आशु कोरसा, सीपीआई (माओवादी) की उत्तर बस्तर डिवीजन की कुयेमारी क्षेत्र समिति का सक्रिय सदस्य था। उसने एक अन्य वरिष्ठ माओवादी नेता के साथ मिलकर जवान की पहचान की और साजिश के तहत उसे मौत के घाट उतारा। दिसंबर 2023 में एनआईए ने आशु कोरसा को गिरफ्तार किया था।
इस हत्या का मकसद इलाके में खौफ और अस्थिरता फैलाना था। एनआईए इस साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं की भी गहन जांच कर रही है।