निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए गर्ग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को सील कर दिया। यह कार्रवाई नर्सिंग होम एक्ट के नियमों के उल्लंघन और ड्यूटी पर चिकित्सक की अनुपस्थिति पाए जाने के बाद की गई।
कलेक्टर के निर्देश पर संयुक्त टीम की कार्रवाई
कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम 2013 के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शीला साहा, नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश कुमार तथा नायब तहसीलदार हरीश यादव की संयुक्त टीम ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान अस्पताल में कोई ड्यूटी डॉक्टर मौजूद नहीं मिला, जबकि मरीजों का उपचार जारी था। इसे नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना गया।
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पहले भी जारी हुआ था नोटिस
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 16 जनवरी को भी इसी अस्पताल का निरीक्षण किया गया था, जहां चिकित्सक अनुपस्थित पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद प्रबंधन द्वारा आवश्यक सुधार नहीं किए गए। लगातार लापरवाही सामने आने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की।
निजी अस्पतालों को सख्त चेतावनी
सीएमएचओ डॉ. शीला साहा ने स्पष्ट किया कि जिले में संचालित सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। मरीजों की सुरक्षा, उपचार की गुणवत्ता और कानूनी प्रावधानों से किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर आगे भी इसी तरह कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
स्वास्थ्य व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ाने की पहल
प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे निजी अस्पतालों को नियमों के पालन और मरीजों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का स्पष्ट संदेश गया है।













