भोपाल : MP Breaking : मध्यप्रदेश सरकार अब परिवार पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। प्रस्तावित संशोधन के तहत अब 25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित पुत्री, विधवा और परित्यक्ता महिलाएं भी शासकीय सेवक के आश्रितों की सूची में शामिल होकर परिवार पेंशन पाने की पात्र होंगी।
वर्तमान में परिवार पेंशन नियम 1976 के अनुसार केवल 18 वर्ष तक के पुत्र और 25 वर्ष तक की पुत्री को ही पेंशन का लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त, विधवा और परित्यक्ता महिलाएं परिवार पेंशन की पात्रता से बाहर हैं। इसी तरह, 25 वर्ष से अधिक की अविवाहित पुत्री को भी अभी तक पेंशन योजना में शामिल नहीं किया गया है।
अब राज्य सरकार का वित्त विभाग इस नियम में संशोधन को अंतिम रूप देने में जुटा है। इस बदलाव से हजारों ऐसी महिलाएं लाभान्वित हो सकेंगी, जो अब तक योजना से वंचित थीं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित होगा, खासकर उन महिलाओं के लिए जो पति या पिता के निधन के बाद आर्थिक रूप से निर्भर हैं।