MP Legal Metrology Rules 2026: मध्यप्रदेश सरकार ने विधिक माप विज्ञान नियम, 2011 (Legal Metrology Rules) में संशोधन के लिए नया ड्राफ्ट जारी किया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी प्रस्तावित नियमों में कम नापतौल, अमानक बाट-तराजू के इस्तेमाल और बिना पंजीयन कारोबार करने पर 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।




