Kejriwal Case : नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सख्त रुख अपनाया। हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अपनी दलीलें पेश करने के लिए ‘आखिरी मौका’ देते हुए स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में अब और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
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Kejriwal Case : कोर्ट ने ईडी को दी चेतावनी
जस्टिस की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान, ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने सुप्रीम कोर्ट में व्यस्तता का हवाला देते हुए स्थगन की मांग की।
- केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने स्थगन का कड़ा विरोध करते हुए आरोप लगाया कि ED पहले ही नौ बार बिना ठोस कारण के सुनवाई टाल चुकी है।
- दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद, हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, अगली तारीख पर अपनी दलीलें पूरी करें। अब और विलंब नहीं किया जाएगा।”
अगली सुनवाई 10 नवंबर को
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर 2025 की तारीख निर्धारित की है। कोर्ट की चेतावनी के बाद, यह माना जा रहा है कि यदि ईडी अगली सुनवाई पर अपनी दलीलें पूरी नहीं करती है, तो कोर्ट केजरीवाल की जमानत पर अपनी याचिका पर अंतिम फैसला सुना सकती है।
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मामले की पृष्ठभूमि
ईडी ने 20 जून 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा केजरीवाल को दी गई नियमित जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी का तर्क है कि जांच जारी है और मुख्यमंत्री को जमानत मिलने से जांच प्रभावित हो सकती है, जबकि बचाव पक्ष एजेंसी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है।








