Jabalpur News : जबलपुर : मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को मानहानि के एक मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। यह नोटिस भाजपा विधायक सुशील तिवारी ‘इंदु’ द्वारा दायर मानहानि प्रकरण पर जारी किया गया है।
Jabalpur News : दरअसल, 15 मई 2023 को जबलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिग्विजय सिंह ने सुशील तिवारी पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के 50 से 60 फीसदी अनाज की कालाबाजारी का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा विधायक इंदु तिवारी सरकारी राशन का बड़ा हिस्सा ब्लैक में बेचते हैं।
Jabalpur News : इस बयान को लेकर पनागर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुशील तिवारी इंदु ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा और मानहानिजनक बताते हुए मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
Jabalpur News : अब इस मामले की सुनवाई एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार की अदालत में चल रही है, जिसने दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई 2025 को निर्धारित की गई है। इस कानूनी लड़ाई से प्रदेश की राजनीति में नया तकरार सामने आया है, जिसे लेकर आगे और गरमाहट बढ़ सकती है।