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Indore truck accident : ‘नो एंट्री थी तो ट्रक कैसे घुस गया?’—इंदौर ट्रक हादसे पर हाई कोर्ट ने उठाए सख्त कदम, पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब

Indore truck accident : जबलपुर: इंदौर एयरपोर्ट रोड पर हुए दर्दनाक ट्रक हादसे को लेकर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले में सुनवाई शुरू की है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने इस घटना को कानून-व्यवस्था की गंभीर विफलता मानते हुए इंदौर के पुलिस आयुक्त को 23 सितंबर को वर्चुअल रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

Indore truck accident : कोर्ट ने पूछा कि जब क्षेत्र में नो-एंट्री का प्रावधान था, तो फिर ट्रक शहर में कैसे दाखिल हुआ और कैसे बेरोकटोक इतनी दूर तक चला गया। अदालत ने कहा कि यदि नियमों का पालन ठीक से हुआ होता, तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था।

Indore truck accident : हाई कोर्ट ने इस मामले में प्रकाशित खबर पर स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की व्यवस्था की है। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने अदालत को अवगत कराया कि सरकार ने घटना को गंभीरता से लिया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने अगली सुनवाई में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने का भरोसा दिलाया।

Indore truck accident : क्या हुआ था हादसे में?

Indore truck accident : घटना सोमवार शाम की है जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने इंदौर एयरपोर्ट रोड पर लगभग एक किलोमीटर तक कई वाहनों को रौंदते हुए तबाही मचाई थी। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। कुल 12 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अलग-अलग अस्पतालों में जारी है।

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