Gwalior News: भूपेन्द्र भदौरिया /ग्वालियर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नगर निगम ग्वालियर के प्रतिनियुक्ति पर आएं… 60 आधिकारियों को तत्काल उन्हें मूल विभाग में भेजने के आदेश दिए है। साथ ही ग्वालियर नगर निगम के आयुक्त IAS संघप्रिय गौतम की नगर निगम आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को हाईकोर्ट ने अवैध माना है। कोर्ट ने धारा-54 का उल्लेख करते हुए संघ प्रिय की नियुक्त को अवैध बताया है। साथ ही नगर निगम में ऑन डेपुटेशन पदस्थ 61 कर्मचारियों को भी अब अपने मूल विभाग जाना होगा।
Gwalior News: दरअसल नगर निगम आयुक्त के पद के लिए सरकार को आदेश में धारा 54 के तहत डेपुटेशन पर भेजने का आदेश जारी करना था, जो नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने इसी को आधार बनाते हुए उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। साथ ही अन्य 61 कर्मचारियों को भी वापस मूल विभाग भेजने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इसके लिए 15 दिन का समय दिया है। जिससे कोई कार्य प्रभावित न हो। यह पूरा विवाद नगर निगम द्वारा स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पशु चिकित्सक की नियुक्ति के बाद से उठा है।
Gwalior News: कोर्ट ने जिस धारा 54 का उल्लेख करते हुए आयुक्त संघप्रिय गौतम की नियुक्ति को अवैध बताया है, उससे पूरे प्रदेश के नगर निगम आयुक्तों को बदलने या नए सिरे से उनके नियुक्ति आदेश जारी करने के हालात पैदा हो गए हैं। साथ ही जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने ये भी कहा है… वह निगम में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को रोक सकते है। लेकिन 8 महीने के अंदर सीधी भर्ती करनी होगी। साथ ही कर्मचारियों की लिस्ट हाइकोर्ट में सौंपनी होंगी, जिसमें बताना होगा, इन कर्मचारियों को क्यों रोकना चाहते है, ये स्पष्ट रूप से कोर्ट में बताना होगा।