GST Council Meeting : नई दिल्ली। 3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम जनता के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने कैंसर, जेनेटिक बीमारियों और ब्लड डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 33 जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाला 12% जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया है।
GST Council Meeting : यह फैसला 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। इस कदम से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आने वाले भारी खर्च से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
कौन सी दवाएं हुईं सस्ती?
सरकार ने उन दवाओं को जीएसटी-मुक्त किया है, जिनका उपयोग गंभीर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होता है। इनमें कुछ प्रमुख दवाएं हैं:
- कैंसर की दवाएं: ओनासेम्नोजीन अबेपार्वोवेक, अस्सिमिनिब, दारातुज़ुमब, अमिवान्तमाब, एलेक्टिनिब, एंटेक्टिनिब, अटेज़ोलिज़ुमाब, टेपोटिनिब, एवेलुमाब, बेलुमोसुडिल।
- जेनेटिक और ब्लड डिसऑर्डर की दवाएं: रिस्डिप्लाम, वेलाग्लुसेरेस अल्फा, अगाल्सिडेस अल्फा, रुरियोक्टोकॉग अल्फा पेगोल, इडुरसुल्फेटेस, अल्ग्लुकोसिडेस अल्फा, लारोनिडेस, ओलिपुडेस अल्फा, एमिसिज़ुमाब, मिग्लुस्तात, वेलमानेस अल्फा, सिस्टामीन बिटारट्रेट।
सरकार का मानना है कि यह फैसला हेल्थकेयर सेक्टर में एक बड़ा बदलाव लाएगा और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए इलाज को अधिक सुलभ और किफायती बनाएगा।













