Fastag Annual Pass : नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रोजाना नेशनल हाईवे का सफर करने वालों के लिए FASTag का “Annual Pass” लॉन्च किया है, जो 15 अगस्त 2025 से लागू होगा। यह पास केवल प्राइवेट (नॉन-कमर्शियल) गाड़ियों के लिए मान्य होगा, जिसमें कार, जीप और वैन शामिल हैं।
यह पास वैकल्पिक है, यानी जो यूज़र इसे लेना नहीं चाहते, वो मौजूदा FASTag व्यवस्था के तहत सामान्य टोल पेमेंट करते रह सकते हैं। हालांकि जो यूज़र नियमित तौर पर एक ही रूट से यात्रा करते हैं, उनके लिए यह स्कीम किफायती साबित हो सकती है।
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किन गाड़ियों को मिलेगा पास…
- केवल प्राइवेट गाड़ियों (कार, जीप, वैन) के लिए
- कमर्शियल गाड़ियों के लिए नहीं
- FASTag विंडशील्ड पर चिपका होना चाहिए
- वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर ब्लैकलिस्ट में नहीं होना चाहिए
- वाहन VAHAN डेटाबेस में वैध होना चाहिए
अगर किसी FASTag में सिर्फ चेचिस नंबर दर्ज है और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो वार्षिक पास जारी नहीं होगा।
यह पास केवल नेशनल हाईवे (NH) और नेशनल एक्सप्रेसवे (NE) पर स्थित टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा। राज्य सरकार या लोकल बॉडी द्वारा संचालित स्टेट हाईवे या एक्सप्रेसवे टोल पर इस पास की मान्यता नहीं होगी और वहां अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।
पास की वैधता और शुल्क
- शुल्क: ₹3,000 सालाना (2025-26)
- वैधता: एक साल या 200 ट्रिप — जो पहले पूरी हो
- भुगतान के 2 घंटे के भीतर पास एक्टिव हो जाएगा
- ट्रिप लिमिट पूरी होते ही यह सामान्य FASTag में बदल जाएगा
FASTag वार्षिक पास पूरी तरह नॉन-ट्रांसफरेबल होगा। यह केवल उसी गाड़ी पर मान्य होगा जिस पर वह FASTag रजिस्टर्ड और चिपका हुआ है। दूसरी गाड़ी पर उपयोग करने पर पास रद्द कर दिया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार, यह योजना लंबी दूरी के दैनिक यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, बशर्ते वे पात्रता और शर्तों को पूरा करते हों।











