Dhar MP News : धार। थाना पीथमपुर अंतर्गत गंभीर बलात्कार मामले में आरोपी पप्पु उर्फ पप्पुलाल (पिता खेमाजी, डाक बंगला, पीथमपुर) को धार की न्यायालय ने दोषी मानते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
Dhar MP News : मामला तब सामने आया जब आरोपी पीड़िता के घर सामान (तराफे, बल्ली, चाबी) देने गया था। पीड़िता पानी लेने के लिए घर में गई, तब आरोपी घर के अंदर घुस गया और पीड़िता को गला दबाकर जमीन पर पटककर बलात्कार किया। आरोपी ने पीड़िता को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी घटनास्थल से भाग गया।
पीड़िता ने अपनी पुत्री और बहू के साथ जाकर थाना पीथमपुर में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता व उसकी पुत्री का मेडिकल परीक्षण और डीएनए जांच कराई।
धारा न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई में 9 साक्षियों के बयान और 26 दस्तावेज पेश किए गए। मेडिकल और डीएनए रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत साबित हुए।
न्यायालय ने लिखा कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध पीड़िता पर स्थायी सामाजिक दाग छोड़ने वाला है। अदालत ने आरोपी को धारा 376(1) भादवि में 10 वर्ष, धारा 342 भादवि में 1 वर्ष और धारा 506(2) भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास, तथा 3000 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया। आरोपी का सजा वारंट जारी कर जेल भेजा गया।
साथ ही न्यायालय ने पौडित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को प्रतिकर राशि दिलवाने का आदेश भी दिया। प्रकरण में अतिरिक्त लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित ने पैरवी की।











