Chhattisgarh High Court : संविदा कर्मचारियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत…..

बिलासपुर। Chhattisgarh High Court :  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती, संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती। यह आदेश अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा संविदा कर्मचारियों को हटाने के निर्णय पर रोक लगाते हुए दिया गया।

मामला वायरोलॉजी लैब से जुड़ा है, जहां वर्ष 2020 में विभिन्न पदों पर संविदा नियुक्तियां की गई थीं। चयनित डाटा एंट्री ऑपरेटरों — शिवकुमार, हंसा लिंगम, धनंजय, श्रद्धा और पनमेश्वर वृंदावती — की सेवाएं समय-समय पर बढ़ाई जाती रहीं। आखिरी बार 2 अप्रैल 2025 को आदेश जारी कर सेवा अवधि मार्च 2026 तक बढ़ाई गई थी।

हाल ही में इनकी सेवा समाप्ति के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने संविदा कर्मियों को बड़ा राहत देते हुए डीन के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि जब तक नियमित प्रक्रिया से स्थायी नियुक्ति नहीं होती, संविदा कर्मियों को हटाना न्यायसंगत नहीं है।

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