CG NEWS : बिलासपुर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल थे, जिनका चयन पहले ही हो चुका था। इस पर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की खंडपीठ ने टिप्पणी की—”बड़ी मुश्किल से सरकारी नौकरी मिलती है और आप खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं!”
CG NEWS : यह मामला छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तहत आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ा था। चयन प्रक्रिया के तहत पहले अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई गई थी। उसके बाद ही लिखित परीक्षा और अंतिम चयन होता है।
CG NEWS : राजनांदगांव में शारीरिक परीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों पर गड़बड़ी और सिफारिश के आधार पर कुछ उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे। इन्हीं आरोपों को लेकर सात अभ्यर्थियों ने जनहित याचिका दाखिल की थी।
CG NEWS : हालांकि सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि याचिका दायर करने वालों में से चार अभ्यर्थी पहले ही चयनित हो चुके हैं। इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की और सवाल उठाया कि जब चयन हो चुका है तो कोर्ट की शरण में आने की जरूरत क्यों पड़ी। अंततः हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं को अपने निर्णयों के प्रति सतर्क रहने की नसीहत दी।











