Sunday, September 20, 2026
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CG Traffic News: गणेशोत्सव में रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था बदली, 19 मार्गों पर भारी वाहनों की एंट्री बंद

CG Traffic News
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CG Traffic News: रायपुर। गणेशोत्सव के दौरान शहर में बढ़ रही भीड़ और यातायात दबाव को देखते हुए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। पुलिस कमिश्नर ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश एवं आवागमन पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। यह व्यवस्था 27 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी।

 

CG Traffic News: आदेश के मुताबिक रिंग रोड-1 और रिंग रोड-2 से शहर की ओर आने वाले 19 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही सुबह 5 बजे से रात 2 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। गणेश प्रतिमाओं के दर्शन और सजावट देखने के लिए शाम से देर रात तक बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के कारण यह निर्णय लिया गया है।

इन 19 मार्गों पर भारी वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित

तेलीबांधा थाना चौक, केनाल रोड प्रवेश मार्ग, महावीर नगर चौक, राजेंद्र नगर चौक, पचपेड़ीनाका चौक, संतोषीनगर चौक, भाठागांव चौक, कुशालपुर चौक, रायपुरा चौक, डीडी नगर प्रवेश मार्ग, अरिहंत नगर प्रवेश मार्ग, टाटीबंध चौक, हीरापुर टर्निंग, गोगांव तिराहा, गोंदवारा तिराहा, पाटीदार भवन के सामने तक भनपुरी, विधानसभा रोड-वीआईपी तिराहा, एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे और कचना रेलवे क्रॉसिंग शामिल हैं।

6 मार्गों पर हल्के मालवाहक वाहनों पर भी रोक

गणेशोत्सव को देखते हुए तेलघानीनाका और स्टेशन क्षेत्र में पिकअप, टाटा एस, ऑटो ट्रेलर समेत हल्के मालवाहक वाहनों के लिए भी प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई है। इन वाहनों पर शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक रोक रहेगी। यह व्यवस्था भी 27 सितंबर तक लागू रहेगी।

प्रतिबंधित मार्गों में अग्रसेन चौक-भैंसथान-तेलघानीनाका, राठौर चौक-तेलघानीनाका, फाफाडीह-स्टेशन चौक-तेलघानीनाका, चुनाभट्ठी-गुढ़ियारी अंडरब्रिज-नर्मदापारा-स्टेशन चौक, कर्मा चौक रामनगर-रामनगर ब्रिज एवं अंडरब्रिज-तेलघानीनाका तथा नहरपारा-संजय गांधी चौक-स्टेशन गुरुद्वारा मार्ग शामिल हैं।

CG Traffic News: 28 सितंबर से पुराने प्रतिबंध लागू

CG Traffic News: पुलिस के आदेश के अनुसार 28 सितंबर 2026 से गणेशोत्सव के दौरान लगाए गए ये अतिरिक्त प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे और संबंधित क्षेत्रों में पहले से लागू यातायात प्रतिबंध यथावत प्रभावशील रहेंगे। पुलिस ने यह व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही और शहर में यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए लागू की है।

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