CG NEWS : डौंडी. डौंडी थाना क्षेत्र के एक सनसनीखेज दुष्कर्म और आर्थिक शोषण मामले में, आरोपी बीजापुर डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके की जमानत याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है. न्यायालय ने पीड़िता, जो कि सीएएफ की महिला आरक्षक है, द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों और दस्तावेजी साक्ष्यों को गंभीर माना. पीड़िता ने न्यायाधीश के सामने अपने साथ हुए वर्षों के अत्याचारों और दर्दनाक घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया.
CG NEWS : महिला ने आरोप लगाया कि दिलीप उइके ने शादी का झांसा देकर उससे लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए, तीन बार जबरन गर्भपात कराया और उसका आर्थिक शोषण भी किया. आरोपों को साबित करने के लिए उसने अपने बैंक स्टेटमेंट पेश किए, जिन्हें अदालत ने महत्वपूर्ण सबूत माना. आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि महिला झूठे आरोप लगाकर ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया.
CG NEWS : न्यायालय ने कहा कि प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और पीड़िता की गवाही आरोपों की गंभीरता को सिद्ध करते हैं. थाना प्रभारी उमा ठाकुर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी फिलहाल फरार है और उसे गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम लगातार छापेमारी कर रही है. पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.











