भोपाल : भोपाल में न्यू ईयर की तैयारियों के बीच आबकारी विभाग ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को आयोजित होने वाली पार्टियों के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार, किसी भी पार्टी में 500 से 5,000 लोगों की भीड़ होने पर शराब सर्व करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
1 दिन का शराब लाइसेंस, फीस तय
आबकारी विभाग की नई गाइडलाइन के मुताबिक, पार्टी आयोजक को 1 दिन के लिए शराब लाइसेंस लेना होगा। यदि पार्टी में 500 से 5,000 लोगों की भीड़ होगी तो लाइसेंस फीस 25,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक हो सकती है।

ऑनलाइन सुविधा से आसान प्रक्रिया
आबकारी विभाग ने लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब आयोजक इंटरनेट के माध्यम से आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, जिससे समय और कागजी कार्रवाई दोनों की बचत होगी।
गाइडलाइन में शामिल स्थल
इस गाइडलाइन में स्वयं के मकान, सार्वजनिक स्थल, मैरिज गार्डन, होटल और रेस्टोरेंट सभी शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यू ईयर पार्टी के दौरान शराब की बिक्री नियमानुसार और नियंत्रित तरीके से हो।
सुरक्षा और नियमों का पालन जरूरी
आबकारी विभाग ने आयोजकों से अपील की है कि वे गाइडलाइन और निर्धारित लाइसेंस फीस का पालन करें। साथ ही सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।











