Azam Khan News/लखनऊ : जहां एक तरफ रामपुर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान को एक बार फिर जेल की राह देखनी पड़ गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो पैन कार्ड प्रकरण में आज़म खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आज़म को सात साल की सजा सुनाई है। फैसले के बाद दोनों को रामपुर जेल भेज दिया गया।जेल जाने से पहले आज़म खान ने मीडिया से कहा— “अदालत का फैसला है, बेहतर समझा होगा, गुनहगार पाए गए तो सजा सुनाई है।”
जानकारी दें कि,अब्दुल्ला आज़म इसी वर्ष फरवरी में हरदोई जेल से और आज़म खान सितंबर में सीतापुर जेल से रिहा हुए थे, लेकिन अब नए फैसले ने दोनों को फिर कारावास में पहुंचा दिया है।
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अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड, 2019 में हुआ था मुकदमा दर्ज
Azam Khan News यह मामला वर्ष 2019 का है जब बीजेपी नेता और वर्तमान विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आज़म दो अलग-अलग पैन कार्ड का उपयोग करते हैं। उसी वर्ष रामपुर के सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज की गई थी।
वहीं आरोपों की जांच के बाद अदालत ने मंगलवार को अपना निर्णय सुना दिया और पिता-पुत्र दोनों को दोषी घोषित कर दिया। कोर्ट ने सजा के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।विधायक आकाश सक्सेना ने फैसले को “सत्य की जीत” बताया और कहा कि छह साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद न्याय मिला है।
राजनीति में प्रभावशाली रहा है आज़म खान का परिवार
Azam Khan News बताते चलें कि,आजम खान रामपुर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक, चार बार कैबिनेट मंत्री, 2019 में सांसद, और राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा भी विधायक और राज्यसभा सदस्य रहीं।
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वहीं अब्दुल्ला आज़म पहली बार 2017 में विधायक बने थे, लेकिन उम्र विवाद में हाईकोर्ट ने उनकी विधायकी रद्द कर दी थी। बाद में 2022 में उन्होंने स्वार सीट से दोबारा जीत हासिल की। दो जन्म प्रमाणपत्र और दो पैन कार्ड के मामले उनकी राजनीतिक यात्रा में लगातार बाधा बनते रहे।
एक ही जेल में रखने की याचिका, कोर्ट करेगा फैसला
हालाँकि, आजम खान के वकील ने कोर्ट में याचिका दायर की है कि पिता-पुत्र को एक ही जेल में रखा जाए। अदालत इस पर जल्द निर्णय देगी। फिलहाल दोनों को रामपुर जेल में भेज दिया गया है।











