BH नंबर प्लेट: अब ट्रांसफर के बाद नहीं करनी होगी गाड़ी की दोबारा रजिस्ट्रेशन, जानिए इसके फायदे और पात्रता
नई दिल्ली: भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में शुरू की गई भारत सीरीज नंबर प्लेट सुविधा अब देशभर में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य उन वाहन मालिकों को राहत देना है, जो नौकरी के सिलसिले में अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होते रहते हैं। BH सीरीज नंबर प्लेट एक खास तरह की वाहन रजिस्ट्रेशन प्लेट है, जिसे केंद्र सरकार ने लागू किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि वाहन मालिक को हर बार नए राज्य में जाकर अपनी गाड़ी को दोबारा रजिस्टर नहीं कराना पड़ता।
भारत सीरीज: BH नंबर प्लेट का फॉर्मेट BH सीरीज की पहचान इसके यूनिक फॉर्मेट से होती है। उदाहरण के लिए: 22 BH 7860 CA, 22 उस वर्ष को दर्शाता है जिसमें वाहन रजिस्टर हुआ है। BH भारत सीरीज को दर्शाता है।इसके बाद चार अंक और दो अक्षर होते हैं, जो वाहन की विशिष्ट पहचान होते हैं।
BH सीरीज नंबर प्लेट: BH नंबर प्लेट कुछ विशेष वर्गों के लोगों को दी जाती है। इसमें शामिल हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी, ऐसी निजी कंपनियों के कर्मचारी, जिनकी शाखाएं कम से कम चार राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में है, बार-बार रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं अब अगर आप दूसरे राज्य में ट्रांसफर होते हैं तो वाहन को दोबारा रजिस्टर कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समय और पैसे की बचत: पुराने सिस्टम में हर राज्य का अलग नियम और प्रक्रिया होती थी, जिससे वाहन मालिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। BH सीरीज ने इस प्रक्रिया को सरल बना दिया है।
BH नंबर प्लेट: न केवल वाहन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाती है, बल्कि यह देशभर में नौकरीपेशा लोगों को एक बड़ी राहत देती है। यदि आप अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होते हैं और पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, तो BH सीरीज आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है।