Thursday, September 10, 2026
Home Madhya Pradesh Indore इंदौर: सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पास प्रशासन का सख्त अभियान, अवैध निर्माण...

इंदौर: सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पास प्रशासन का सख्त अभियान, अवैध निर्माण पर कार्रवाई

इंदौर : शहर के रेसीडेंसी क्षेत्र में स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पास जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 20 हजार स्क्वायर फीट सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। यह जमीन अनसर्वेड एरिया के अंतर्गत आती है, जहां लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही थीं।

मस्जिद और मुसाफिर खाना को छोड़ बाकी निर्माण हटाए गए

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई के दौरान मस्जिद और मुसाफिर खाना को यथावत रखते हुए आसपास बने अन्य अवैध निर्माणों को हटाया गया। टीम ने स्पष्ट किया कि केवल सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाने की प्रक्रिया अपनाई गई है।

संयुक्त टीम ने संभाली कमान

अभियान के दौरान जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस विभाग का भारी अमला मौके पर तैनात रहा। संभावित विरोध या कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से पूरी की गई।

Read More : भोपाल में दो बड़े मामले: धर्मांतरण गिरोह पर ड्रग तस्करी के आरोप, RTO को परमिट अनियमितताओं पर नोटिस

अस्पताल क्षेत्र में यातायात और विकास पर असर

स्थानीय प्रशासन का कहना है कि अस्पताल के आसपास अवैध निर्माण से यातायात और आमजन की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। सरकारी भूमि मुक्त होने से क्षेत्र में सुव्यवस्थित विकास कार्यों को गति मिलेगी और मरीजों व परिजनों को सुविधा होगी।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि शहर में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। राजस्व अभिलेखों के आधार पर अन्य स्थानों की भी जांच की जा रही है।

इस कार्रवाई से साफ संदेश गया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन का दावा है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

वही इस पूरे मामले में वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष का कहना है कि उनके पास संबंधित जमीन के सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं, वहीं कल ही हाई कोर्ट के द्वारा उनकी याचिका को खारिज करते हुए सक्षम कोर्ट में अपील करने की समझाइश दी है। लेकिन नगर निगम ने सक्षम कोर्ट में जाने का समय भी नहीं दिया और इस तरह की रिमूवल की कार्रवाई कर दी गई है। जिसके खिलाफ वक्फ बोर्ड फिर से एक बार न्यायालय का रुख करेगा।

Share The News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here