CG NEWS : रायपुर : मेडिकल पीजी में आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। हाई कोर्ट ने मेडिकल पीजी में प्रवेश के लिए लागू डोमिसाइल आरक्षण को रद्द करते हुए सेंट्रल पूल और संस्थागत आरक्षण की स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसके बाद शासन ने राजपत्र में प्रकाशन के साथ नई व्यवस्था लागू कर दी है।
CG NEWS : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने अपने अहम फैसले में कहा है कि मेडिकल पीजी की कुल सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें संस्थागत आरक्षण के लिए और 50 प्रतिशत सीटें ओपन मेरिट के लिए आरक्षित रहेंगी।
CG NEWS : संस्थागत आरक्षण की 50 प्रतिशत सीटें शासकीय और निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की कुल सीटों में से उन अभ्यर्थियों के लिए होंगी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एनएमसी से मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है या जो सेवारत अभ्यर्थी हैं। इन सीटों पर प्रवेश केवल संस्थागत आरक्षण के पात्र उम्मीदवारों के बीच मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।
CG NEWS : शेष 50 प्रतिशत सीटें गैर संस्थागत यानी ओपन कैटेगरी मानी जाएंगी। इन सीटों पर सभी पात्र अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश मिलेगा और इन पर किसी प्रकार का संस्थागत आरक्षण लागू नहीं होगा।
CG NEWS : उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने डॉ. समृद्धि दुबे की याचिका पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा 20 नवंबर 2025 को पारित आदेश के पैराग्राफ 21 में दिए गए निर्देशों के स्पष्टीकरण को लेकर आवेदन पेश किया था, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हुई है।











