cg news : रायपुर : छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरें 20 नवंबर 2025 से लागू होंगी। इस संबंध में पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक कार्यालय ने सभी कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर 25 साल पुराने गाइडलाइन मूल्य निर्धारण नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नए प्रावधान लागू होने से रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान होगी, भ्रम और विसंगतियां खत्म होंगी और आम जनता को अतिरिक्त शुल्कों से राहत मिलेगी।
cg news : नई गाइडलाइन दरों की गणना कई तय मानकों पर आधारित होगी—जैसे मुख्य मार्ग से दूरी, किस तल पर संपत्ति स्थित है, आसपास की स्थितियां और अन्य प्रभावित करने वाले कारक। इन्हीं आधारों पर संपत्ति के बाजार मूल्य का आकलन किया जाएगा। पुराने नियम वर्ष 2000 में बनाए गए थे और दो दशकों से अधिक समय तक बिना संशोधन के लागू थे।

cg news : पुराने नियमों में कई समस्याएं थीं। उदाहरण के तौर पर, मुख्य मार्ग के आधार पर मूल्य निर्धारण का प्रावधान तो था, लेकिन ‘मुख्य मार्ग’ की स्पष्ट परिभाषा कहीं दर्ज नहीं थी। इससे बाजार मूल्य का सही अनुमान लगा पाना मुश्किल हो जाता था।
cg news : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर नियमों का पुनरीक्षण करते हुए इन्हें सरल, संक्षिप्त और जनहितैषी बनाया गया है। साथ ही नए उपबंध 2025 के तहत मानवीय हस्तक्षेप कम करने और संपूर्ण प्रक्रिया को सॉफ्टवेयर आधारित, स्वचालित और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। नए नियम लागू होने के बाद संपत्ति पंजीयन से जुड़े अनेक विवाद और देरी कम होने की उम्मीद है।












