Asaram rape case : जोधपुर। यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुधवार को कोर्ट ने उनकी लगातार बिगड़ती सेहत और इलाज की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें 6 माह की अंतरिम जमानत प्रदान की है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाते हुए स्पष्ट किया कि आसाराम को जमानत अवधि में सिर्फ अपने इलाज पर ध्यान देना होगा और उन्हें किसी भी सार्वजनिक या धार्मिक गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
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फिलहाल आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्हें हाल ही में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
गौरतलब है कि आसाराम को अगस्त 2013 में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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यह पहली बार नहीं है जब आसाराम को स्वास्थ्य के आधार पर राहत मिली हो। इससे पहले जनवरी 2025 में भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी थी, जिसमें यह शर्त रखी गई थी कि वह किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे और न ही अपने अनुयायियों से मुलाकात करेंगे। हाई कोर्ट का यह आदेश आने के बाद अब आसाराम की कानूनी टीम उनके इलाज की आगे की प्रक्रिया तय करेगी।









