रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को ACB-EOW कोर्ट ने खारिज कर दी। इस फैसले के बाद EOW ने उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया को तेज कर दिया है।
EOW ने पहले ही चैतन्य के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। इस दौरान चैतन्य के वकील ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, ताकि गिरफ्तारी टल सके। हालांकि कोर्ट ने अब यह याचिका खारिज कर दी है।
Read news : Kharora Police : खरोरा पुलिस ने बीच सड़क पर केक काटकर रास्ता जाम करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार
जानकारी के अनुसार, यह मामला शराब घोटाला से जुड़ा है। EOW का दावा है कि चैतन्य बघेल की भूमिका की जांच की जा रही है और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इस कारण अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार किया।
कोर्ट के फैसले के बाद EOW प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन करेगी, जिसके बाद चैतन्य बघेल को अदालत में पेश किया जाएगा। इससे उनकी गिरफ्तारी अब लगभग तय मानी जा रही है।
Read news : Gwalior-Chambal : ग्वालियर-चंबल में लाइसेंसी बंदूकों का दुरुपयोग बढ़ा, 158 से ज्यादा लाइसेंस सस्पेंड
विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले में EOW की कार्रवाई तेज होने से जल्द ही जांच में और भी खुलासे हो सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया को सुनिश्चित किया है।
भूपेश बघेल परिवार की प्रतिक्रिया अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज है।













