नई दिल्ली। Income Tax Return : अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो अब भी समय है, लेकिन देर करने की कीमत भारी पड़ सकती है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। हालांकि इस तय समयसीमा के बाद रिटर्न फाइल करने पर 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा, साथ ही बकाया टैक्स पर हर महीने 1% की दर से ब्याज भी देना होगा।
Income Tax Return : रिफंड, लोन, वीजा आवेदन पर असर
लेट फाइलिंग न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि आपके वित्तीय ट्रांजैक्शन्स जैसे इनकम टैक्स रिफंड, होम या एजुकेशन लोन और वीजा प्रक्रिया पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। बिना समय पर ITR के बैंक लोन अप्रूवल में देरी हो सकती है और कई देशों में वीजा अप्लाई करते समय भी ITR की कॉपी जरूरी होती है।
समय रहते करें फाइल
आयकर विभाग ने सभी टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वे अंतिम तारीख से पहले ITR भरें ताकि पेनल्टी, ब्याज और अन्य समस्याओं से बचा जा सके। यदि आपकी इनकम टैक्स सीमा के दायरे में नहीं आती, फिर भी कुछ मामलों में ITR फाइल करना फायदेमंद हो सकता है, जैसे टीडीएस रिफंड क्लेम करना हो।