‘Japan Model’ in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में 24 घंटे खुलेंगे बाजार; नाइट शिफ्ट करने वालों को मिलेगी एक्स्ट्रा सैलरी

‘Japan Model’ in Madhya Pradesh: भोपाल। मध्य प्रदेश में रात की नींद कुर्बान कर ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। राज्य में अब विकसित देशों की तर्ज पर ‘जापान मॉडल’ लागू होने जा रहा है। इसके तहत जहां एक ओर प्रदेश के बाजार, दुकानें और कमर्शियल प्रतिष्ठान अब 24 घंटे खुले रह सकेंगे, वहीं दूसरी ओर नाइट शिफ्ट (Night Shift) में काम करने वाले कर्मचारियों को उनके नियमित वेतन से अतिरिक्त सैलरी (Extra Salary) का सरकारी तोहफा मिलने जा रहा है।

सरकार इस क्रांतिकारी बदलाव को अमलीजामा पहनाने के लिए विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में ‘एमपी कोड ऑन एम्पॉवरिंग WORK SPACES, 2026’ बिल पेश करने की पूरी तैयारी कर चुकी है।

क्या है वेतन वृद्धि का सरकारी फॉर्मूला?

इस नए ड्राफ्ट कानून के मुताबिक, जो कर्मचारी रात के समय अपनी सेवाएं देंगे, उनके काम के घंटों का मूल्यांकन दिन की तुलना में अधिक किया जाएगा। इसका सीधा फॉर्मूला यह तय किया गया है कि— नाइट शिफ्ट के 1 घंटे के काम को दिन के 1.5 (डेढ़) घंटे के बराबर माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को उनके नियमित बेसिक पे से ज्यादा की कमाई होगी, जिससे आईटी, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लाखों युवाओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

एमपी कोड ऑन एम्पॉवरिंग वर्क स्पेसेस, 2026: मुख्य विशेषताएं

अर्थव्यवस्था को 24 घंटे दौड़ाने का प्लान, व्यापारियों में खुशी

मोहन सरकार का यह नया लेबर कोड सिर्फ कर्मचारियों की जेब भरने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के वर्क कल्चर को वैश्विक स्तर पर लाना है। वर्तमान नियमों के अनुसार, व्यापारियों को रात डेढ़ बजे से सुबह 4 बजे तक अनिवार्य रूप से दुकानें बंद करनी पड़ती हैं।

विशेषकर रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और बड़े व्यावसायिक केंद्रों के आसपास रात में भारी भीड़ होने के बावजूद दुकानें बंद रखनी पड़ती थीं। नए नियम लागू होने के बाद व्यापारी बेहद खुश हैं। उनका मानना है कि 24 घंटे बाजार खुलने से न केवल उनका टर्नओवर बढ़ेगा, बल्कि वे दो अलग-अलग शिफ्टों में स्थानीय युवाओं को रोजगार भी दे सकेंगे।

महिलाओं को आधी आबादी का पूरा हक, लेकिन सुरक्षा की कड़ी शर्तें

बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता डॉ. रश्मि अग्रवाल ने जानकारी दी कि इस कानून को तैयार करते समय महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। अब महिलाओं को भी रात की पाली में काम करने की विधिक आजादी होगी।

हालांकि, इसके लिए नियोक्ताओं (Employers) पर सख्त गाइडलाइंस लागू की गई हैं। कंपनियों को महिला कर्मचारी की लिखित सहमति लेनी होगी। इसके अलावा कार्यस्थल पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा गार्ड और घर से ऑफिस व ऑफिस से घर तक के लिए सुरक्षित कैब/ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की शत-प्रतिशत लिखित गारंटी देनी अनिवार्य होगी।

कानून पर शुरू हुई सियासत: कांग्रेस ने उठाए सुरक्षा पर सवाल

इस नए कानून के मसौदे के सामने आते ही मध्य प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे जमीनी धरातल पर अव्यावहारिक बताते हुए कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विक्रम चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा:

“सरकार को आर्थिक बूम की बातें करने से पहले प्रदेश की जनता और विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा की वास्तविक जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। मध्य प्रदेश पहले से ही महिला अपराधों के मामले में देश के शीर्ष पायदानों पर बना हुआ है। जब दिन के उजाले में कानून व्यवस्था लचर है, तो पुलिस बल की भारी कमी के बीच सरकार रात में 24 घंटे सुरक्षित माहौल कैसे देगी? पहले पुलिस महकमे के रिक्त पदों को भरा जाए, फिर नाइट लाइफ की योजना बनाई जाए।”

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