निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : आज के दौर में ऑनलाइन पेमेंट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। चाय की दुकान से लेकर मॉल, ट्रेन टिकट से लेकर बिजली-पानी के बिल तक हर जगह UPI का इस्तेमाल हो रहा है। स्मार्टफोन रखने वाले लगभग हर व्यक्ति के मोबाइल में कोई न कोई UPI ऐप जरूर मौजूद है।हालांकि, कई बार तकनीकी कारणों से UPI ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और खाते से पैसे कट जाते हैं। ऐसी स्थिति में लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि RBI और NPCI की गाइडलाइंस के तहत आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है।
फेल UPI ट्रांजैक्शन में पैसे वापस मिलने का नियम
अगर UPI पेमेंट के दौरान रकम कट गई है और सामने वाले को पैसे नहीं पहुंचे हैं, तो RBI के नियमों के अनुसार उस रकम की रिकवरी तय समय में की जाती है।
सबसे पहले ऑटोमैटिक रिफंड का इंतजार करें
अधिकतर मामलों में फेल हुई UPI पेमेंट अपने आप रिवर्स हो जाती है। RBI की गाइडलाइन के मुताबिक,
अगर ट्रांजैक्शन फेल हुआ है लेकिन पैसे कट गए हैं, तो 48 घंटे के भीतर राशि आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जानी चाहिए।
UPI ऐप में शिकायत दर्ज करना जरूरी
यदि 48 घंटे बीतने के बाद भी पैसा वापस नहीं आता, तो उसी UPI ऐप में जाकर शिकायत दर्ज करें जिससे आपने पेमेंट किया था।हर ऐप में Help या Raise Complaint का विकल्प मौजूद होता है। वहां ट्रांजैक्शन ID और जरूरी विवरण भरें। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर इस शिकायत को बैंक और NPCI तक पहुंचाता है।
बैंक से संपर्क करना भी है जरूरी कदम
अगर ऐप में शिकायत के बाद भी समाधान नहीं मिलता, तो अपने बैंक से सीधे संपर्क करें। RBI के नियमों के अनुसार,
फेल ट्रांजैक्शन का समाधान करना बैंक की जिम्मेदारी है और गलती से कटे पैसे लौटाना अनिवार्य है।
NPCI में भी कर सकते हैं शिकायत
यदि बैंक और ऐप दोनों से कोई मदद नहीं मिलती, तो आप सीधे NPCI के टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
आखिरी विकल्प: RBI लोकपाल
अगर बैंक एक महीने के भीतर आपकी शिकायत का समाधान नहीं करता है, तो आप RBI लोकपाल (Integrated Ombudsman Scheme 2021) के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह सेवा पूरी तरह मुफ्त है।UPI से पैसा कटने की स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। सही प्रक्रिया अपनाने पर आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और वापस जरूर मिलता है।













