Shilpa Shetty Case : मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को ₹60 करोड़ की कथित धोखाधड़ी के मामले में मुंबई हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दंपति की विदेश यात्रा की अनुमति संबंधी याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए स्पष्ट कर दिया कि वे पहले ₹60 करोड़ की पूरी राशि जमा कराएं।
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Shilpa Shetty Case : मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने बुधवार को कहा कि वे दोनों को छुट्टियां मनाने की अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि वे धोखाधड़ी और जालसाजी के गंभीर मामले में आरोपी हैं।
क्या है पूरा मामला?
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ 14 अगस्त को जुहू पुलिस थाने में व्यवसायी दीपक कोठारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।
- आरोप: कोठारी ने आरोप लगाया कि 2015 से 2023 के बीच, दंपति ने उन्हें अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में ₹60 करोड़ का निवेश करने के लिए प्रेरित किया।
- दुरुपयोग: आरोप है कि इस निवेश राशि का इस्तेमाल कुंद्रा और शेट्टी ने अपने निजी लाभ के लिए किया।
- पुलिस कार्रवाई: पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) इस मामले की जांच कर रही है और पहले ही कुंद्रा का बयान दर्ज कर चुकी है। दंपति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था।
HC की दो टूक: पहले ₹60 करोड़ जमा करें
दंपति के वकील ने कोर्ट को बताया कि वे जांच में सहयोग कर रहे हैं और केवल फुकेट की एक यात्रा ही घूमने के लिए थी, बाकी सभी यात्राएं पेशेवर काम के लिए थीं।
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इस पर हाई कोर्ट की पीठ ने कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके सहयोग के कारण ही उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के व्यावसायिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र (इनविटेशन लेटर) की कॉपी भी मांगी।
अंत में, पीठ ने दो टूक कहा, “पूरी 60 करोड़ रुपये की राशि जमा कराएं, फिर हम याचिका पर विचार करेंगे।” मामले की अगली सुनवाई अब 14 अक्टूबर को होगी।













