Rawatpura Government Medical College :129 गवाह, 18 हजार पन्नों की चार्जशीट — रावतपुरा मेडिकल कॉलेज केस में नई हलचल

VIKASH KHALKHO

Rawatpura Government Medical College : बिलासपुर। राज्य के चर्चित रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज रिश्वतकांड में फंसे पांच आरोपियों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इन पर आरोप है कि नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के निरीक्षकों को कॉलेज के पक्ष में अनुकूल रिपोर्ट देने के लिए रिश्वत दी गई थी। इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है।

हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि इस केस में 18 हजार से अधिक पन्नों की चार्जशीट और 129 गवाह शामिल हैं। ऐसे में मुकदमे के जल्द निपटारे की संभावना नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ देव और हर्षवर्धन परगनिहा ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि गीतांजलि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार मयूर रावल के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला है।

Read More : GST Registration : निर्मला सीतारमण ने लॉन्च की नई स्कीम — 96% नए कारोबारियों को होगा लाभ

Rawatpura Government Medical College :
गौरतलब है कि सीबीआई ने रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर अतुल तिवारी, मेडिकल डायरेक्टर डॉ. अतीन कुंडू के साथ एनएमसी के तीन अधिकारियों — डॉ. अशोक डी. शेल्के, डॉ. मंजप्पा और चित्रा मदनहल्ली — को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप है कि कॉलेज को मान्यता दिलाने के लिए रिश्वत लेकर अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई थी।

Shri Rawatpura Sarkar Group of Institutions | Rawatpura | SRGOI | SRI | Shri Rawatpura Sarkar Institutions | Shri Rawatpura Sarkar University | SRU | Raipur | Chhattisgarh | Madhya Pradesh | Bilapsur |Jagdalpur | Shahdole | Mandla | Jabalpur | Kumhari ...

सीबीआई ने अपनी जांच में बताया कि निरीक्षण के दौरान कॉलेज में कमी पाए जाने के बावजूद रिपोर्ट को अनुकूल दिखाया गया। इसके एवज में आरोपियों के बीच लाखों रुपये के लेनदेन की बात सामने आई थी। एजेंसी ने इस मामले में कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और बैंक रिकॉर्ड भी जब्त किए थे।

Read More : Delhi missing children : 10 साल में 1.8 लाख बच्चे लापता, बच्चियों की संख्या ज्यादा, डरा रहे हैं पुलिस के आंकड़े

Rawatpura Government Medical College :
हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कहा कि मामले की ट्रायल में समय लग सकता है और आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों को शर्तों के साथ रिहा करने के आदेश दिए हैं। वहीं, सीबीआई की जांच अब भी जारी है और ट्रायल कोर्ट में जल्द सुनवाई शुरू होने की संभावना है।

Share The News
Share This Article
विकास कुमार खलखो एक डिजिटल पत्रकार, समाचार संपादक और SEO कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव है। उन्होंने BJMC, Master of Journalism (MJ) और M.Phil. (मीडिया स्टडीज़) की डिग्री हासिल की है और दबंग दुनिया, हमर छत्तीसगढ़ योजना, हरिभूमि, सन स्टार डेली न्यूज़ और छत्तीसगढ़ की आवाज़ जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है। उन्हें हिंदी पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज़ कवरेज, SEO-फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग, डिजिटल पब्लिशिंग, कंटेंट स्ट्रैटेजी, थंबनेल डिज़ाइन और सोशल मीडिया मैनेजमेंट में विशेष महारत हासिल है। उनका उद्देश्य सटीक, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक प्रभावशाली समाचार पहुँचाना और साथ ही उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल कंटेंट तैयार करना है।
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *