Saturday, April 18, 2026
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Raipur News ;तेलघानी नाका और स्टेशन क्षेत्र में 4 घंटे हल्के मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक, जाम से मिलेगी राहत।

Raipur News ;रायपुर : रायपुर शहर में जनसंख्या एवं वाहनों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने से प्रत्येक मार्ग में यातायात का दबाव बढ़ने से शहर की यातायात के सुचारू संचालन तथा जन सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी माल वाहक वाहनों के आवागमन को शहर के भीतर सुबह 5:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। इसी कड़ी में शहर के अति व्यस्ततम क्षेत्र केलकर पारा तेलघानी नाका चौक, गंज मंडी , भैंसथान, नाहरपारा , अग्रसेन चौक ,स्टेशन रोड नर्मदा पारा इत्यादि क्षेत्रों में लगभग 300 की संख्या में गोदाम संचालकों के द्वारा हल्के माल वाहक वाहनों से समान लोडिंग अनलोडिंग करने एवं हल्के माल वाहक वाहनों के अधिक संख्या में आवागमन होने पर जाम की स्थिति निर्मित होने से स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों एवं उस क्षेत्र के रहवासियों को प्रतिदिन स्टेशन गेट नंबर 1 एवं 2, तेलघानी नाका चौक, अग्रसेन चौक पर यातायात व्यवधान की स्थिति पर काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

 

Raipur News ; घनी आबादी व स्टेशन क्षेत्र के आसपास परच्यून गोदाम संचालकों को शहर के बाहर स्थान तय कर विस्थापित किए जाने की आवश्यकता है, परंतु जब तक गोदाम शहर के बाहर विस्थापित ना हो जाए तब तक यातायात के सुचारू प्रवाह, यातायात नियंत्रण व जन सुरक्षा की दृष्टिकोण से डॉ संजीव शुक्ला पुलिस कमिश्नर रायपुर द्वारा छोटे एवं हल्के माल वाहक वाहनों के आवागमन को शाम 17:00 से रात्रि 21:00 बजे तक 4 घंटे के लिए निम्नलिखित मार्गों पर प्रवेश एवं आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है ।

01. अग्रसेन चौक से भैंसथान मार्ग – तेलघानी नाका चौक।
02. राठौर चौक से तेलघानी नाका चौक ।
03. फाफाडीह चौक- स्टेशन चौक- तेलघानी नाका चौक ।
04. चुना भट्टी से गुढ़ियारी अंडर ब्रिज नर्मदा पारा होकर स्टेशन चौक निकास गेट तक।
05. कर्मा चौक रामनगर से रामनगर ब्रिज एवं अंडर ब्रिज होकर तेलघानी नाका चौक।
06. नहरपारा संजय गांधी चौक से स्टेशन गुरुद्वारा की ओर।

Raipur News ;अपील रायपुर शहर के व्यापारियों एवं गोदाम संचालकों से अपील है कि वह हल्के माल वाहक वाहनों को शाम 5:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक स्टेशन क्षेत्र के आसपास प्रतिबंधित किए गए स्थान पर प्रवेश एवं आवागमन न कराए। नागरिकों को सुरक्षित व सुचारू आवागमन की सुविधा प्रदाय करने हेतु जनहित में किए गए प्रतिबंधित आदेश का पालन कराने में पुलिस का सहयोग करें।

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