EPFO New Rules: PF खाताधारकों की खुली किस्मत! बिना क्लेम किए खाते में आ जाएगा पैसा, EPFO का बड़ा फैसला

Sanjay Sahu
EPFO New Rules:

EPFO New Rules: नई दिल्ली। अगर आपका पुराना PF खाता लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहा है और उसमें 1,000 रुपये या उससे कम रकम जमा है, तो आपके लिए राहत की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऐसे निष्क्रिय खातों में जमा छोटी रकम को बिना अलग क्लेम के सेटल करने की पहल शुरू की है। यानी पात्र खाताधारकों को अपना पैसा निकालने के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, इसके लिए आधार वेरिफिकेशन और बैंक खाते से जुड़ी जरूरी जांच पूरी होना अनिवार्य है।

EPFO New Rules: निष्क्रिय PF खातों में अपने आप कैसे आएगा पैसा?

EPFO ने अपने 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर निष्क्रिय भविष्य निधि (EPF) खातों में जमा छोटी रकम के स्वतः सेटलमेंट की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत जिन निष्क्रिय खातों में 1,000 रुपये या इससे कम बैलेंस है, उनकी रकम बिना अलग क्लेम के खाताधारकों तक पहुंचाई जाएगी।

इस प्रक्रिया में EPFO पहले खाताधारक की पहचान और बैंक खाते का सत्यापन करेगा। आधार से वेरिफाइड और सभी जरूरी शर्तें पूरी करने वाले खातों में संगठन खुद भुगतान की प्रक्रिया शुरू करेगा।

अगर आपका भी कोई पुराना PF खाता है, तो उसका बैलेंस और आधार-बैंक वेरिफिकेशन जरूर जांच लें। पात्रता पूरी होने पर खाते में जमा रकम का भुगतान बिना अलग आवेदन के किया जा सकता है।

करीब 1 लाख खाताधारकों को मिलेगा फायदा

EPFO की इस पहल से करीब 1 लाख निष्क्रिय PF खातों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इन खातों में जमा लगभग 5 करोड़ रुपये की रकम का निपटारा किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य उन कर्मचारियों को राहत देना है, जिनके पुराने PF खातों में छोटी रकम लंबे समय से पड़ी हुई है। कई बार जानकारी के अभाव या क्लेम प्रक्रिया की परेशानी के कारण खाताधारक अपनी जमा राशि नहीं निकाल पाते हैं।

EPFO New Rules: किन PF खातों को मिलेगा इस सुविधा का लाभ?

इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें निर्धारित की गई हैं।

– PF खाता निष्क्रिय होना चाहिए।
– खाते में 1,000 रुपये या उससे कम बैलेंस होना चाहिए।
– खाताधारक का आधार वेरिफाइड होना जरूरी है।
– पहचान से जुड़ी जरूरी जांच पूरी होनी चाहिए।
– बैंक खाते का सत्यापन होना अनिवार्य है।

इन शर्तों को पूरा करने वाले खातों में EPFO स्वतः सेटलमेंट की प्रक्रिया शुरू करेगा। हालांकि, हर निष्क्रिय खाते को इसका लाभ नहीं मिलेगा। भुगतान खाते की पात्रता और वेरिफिकेशन के आधार पर ही होगा।

EPFO ने क्यों शुरू की यह पहल?

नौकरी बदलने, लंबे समय तक PF में योगदान नहीं होने या दूसरी वजहों से कई कर्मचारियों के पुराने खाते निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसे खातों में छोटी-छोटी रकम जमा रह जाती है। कई खाताधारकों को अपने पुराने PF खाते की जानकारी नहीं होती, जबकि कुछ लोग क्लेम की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते। इसी समस्या को दूर करने के लिए EPFO ने स्वतः भुगतान की पहल की है, ताकि खातों में फंसी छोटी रकम उसके सही मालिक तक पहुंच सके।

अब 2.57 दिन में निपट रहे PF क्लेम

EPFO ने दावा निपटाने की प्रक्रिया में तेजी आने की जानकारी भी दी है। संगठन के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में PF क्लेम के निपटारे का औसत समय घटकर 2.57 दिन रह गया है। तकनीकी सुधार और CITES 2.01 पहल के जरिए क्लेम प्रक्रिया को पहले से तेज और आसान बनाने का प्रयास किया गया है।

WhatsApp पर भी मिलेगी PF खाते की जानकारी

EPFO New Rules: EPFO ने सदस्यों की सुविधा के लिए WhatsApp के जरिए सेवाएं उपलब्ध कराने की भी घोषणा की है। इसके माध्यम से सदस्य अपने PF बैलेंस, पिछले पांच ट्रांजैक्शन और पासबुक से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने 1 नवंबर को नई दिल्ली में EPFO के 74वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान इन पहलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 8 करोड़ से अधिक सदस्यों के योगदान से EPFO के पास करीब 32 लाख करोड़ रुपये का फंड है। संगठन लगभग 8 करोड़ सक्रिय योगदान देने वाले सदस्यों और 85 लाख पेंशनरों को सेवाएं प्रदान कर रहा है।

 

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