MP High Court Recruitment: निशानेबाज न्यूज़ डेस्क- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे EWS वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। सहायक ग्रेड-III के 1174 पदों पर चल रही भर्ती में उम्र सीमा को लेकर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अब 45 वर्ष तक की आयु वाले EWS उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी गई है।यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा भर्ती विज्ञापन में सामान्य और EWS वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 40 वर्ष तय की गई थी, जबकि SC, ST और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को 45 वर्ष तक आवेदन करने की अनुमति थी।
EWS उम्मीदवारों के लिए 45 साल तक आवेदन का रास्ता खुला
जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्यपीठ में सहायक ग्रेड-III के 1174 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसी भर्ती में EWS उम्मीदवारों की आयु सीमा को लेकर सवाल उठाया गया था।मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने 45 वर्ष तक की आयु वाले EWS उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं।
आवेदन की अंतिम तारीख भी बढ़ी
हाईकोर्ट के निर्देश के साथ ही भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय भी दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी गई है।इस बदलाव से उन अभ्यर्थियों को मौका मिल गया है जो उम्र सीमा को लेकर पहले आवेदन नहीं कर पा रहे थे। अब पात्र EWS उम्मीदवार नई समयसीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं।
अब किस वर्ग के लिए कितनी उम्र?
भर्ती में आयु सीमा को लेकर सामने आए निर्देश के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष रहेगी। वहीं EWS के साथ SC, ST और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 45 वर्ष तक आवेदन करने की अनुमति होगी।महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी 45 वर्ष तक आवेदन की बात सामने आई है।
| वर्ग | अधिकतम आयु |
|---|---|
| सामान्य पुरुष | 40 वर्ष |
| EWS | 45 वर्ष |
| SC | 45 वर्ष |
| ST | 45 वर्ष |
| OBC | 45 वर्ष |
| महिला | 45 वर्ष |
| दिव्यांग | 45 वर्ष |
EWS आरक्षण के बावजूद उम्र में अंतर पर उठे सवाल
आयु सीमा में इसी अंतर को लेकर Satyendra Kumar Khare Vs High Court of Madhya Pradesh मामले में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में EWS उम्मीदवारों को उम्र में अलग से राहत नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया गया।याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि EWS वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन भर्ती में आयु सीमा के मामले में उन्हें SC, ST और OBC वर्ग के समान राहत नहीं दी गई। याचिका में इसे समानता के अधिकार के संदर्भ में हाईकोर्ट के सामने रखा गया।
Read More: MP Weather Today: आसमान में फिर छाए बादल, इन जिलों में तेज बारिश और बिजली का खतरा
2016 के नियमों का भी दिया गया हवाला
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास मिश्रा और धीरज तिवारी ने सुनवाई के दौरान कई तर्क रखे। उनकी ओर से कहा गया कि दूसरे राज्यों में न्यायिक भर्तियों के दौरान EWS उम्मीदवारों को आयु सीमा में राहत दिए जाने के उदाहरण मौजूद हैं।इसके अलावा मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2016 के प्रावधानों का भी हवाला दिया गया।
1174 पदों की भर्ती में अब ज्यादा उम्मीदवारों को मौका
सहायक ग्रेड-III भर्ती में उम्र सीमा को लेकर हुए इस बदलाव का सीधा असर पात्र EWS उम्मीदवारों पर पड़ेगा। जिन अभ्यर्थियों की उम्र 40 से अधिक और 45 वर्ष तक है, उन्हें अब आवेदन का अवसर मिलेगा।ऑनलाइन आवेदन की नई अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 है। इसलिए पात्र उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया और भर्ती से जुड़े आधिकारिक निर्देशों को ध्यान से पढ़कर समयसीमा के भीतर फॉर्म भरना होगा।







[…] […]