जबलपुर। Nishaanebaz.com-Jabalpur DJ Ban Outsider Vehicles: मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में आगामी शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी (दशहरा), दीपावली और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट (ADM) रविशंकर राय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 163 के तहत एक व्यापक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू हो गया है।
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जारी किए गए नए प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब अन्य जिलों से आने वाले डीजे वाहनों और बाहरी साउंड सिस्टम ऑपरेटरों को जबलपुर जिले की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट और शासन के नियमों का पालन करते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर और डीजे) के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सार्वजनिक धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक आयोजन बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं किए जा सकेंगे।
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आदेश में यह भी कहा गया है कि डीजे संचालकों और आयोजकों को ‘मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम’ तथा ध्वनि प्रदूषण संबंधी सभी मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। यदि कोई निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाता है या प्रतिबंधित समय में इसका संचालन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 सहित अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किए जाएंगे।
प्रशासन ने यह सख्त कदम आम नागरिकों के स्वास्थ्य, विद्यार्थियों की पढ़ाई और शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है। जिला प्रशासन ने सभी पंडाल संचालकों, डीजे मालिकों और नागरिकों से अपील की है कि वे त्योहारों के इस पावन माहौल में प्रशासनिक निर्देशों का पूरा सहयोग करें, ताकि सभी उत्सव शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हो सकें।

