जबलपुर। Jabalpur High Court : भोपाल नवाब हमीदुल्ला खान की पुश्तैनी संपत्ति को लेकर चल रहे लंबे समय से विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने भोपाल ट्रायल कोर्ट के 25 साल पुराने फैसले को रद्द करते हुए मामले की दोबारा सुनवाई का आदेश दिया है। इस आदेश से अभिनेता सैफ अली खान को कानूनी झटका लगा है, क्योंकि यह संपत्ति उनकी परदादी साजिदा सुल्तान से जुड़ी है, जिन्हें पहले ही पूरी पैतृक संपत्ति दे दी गई थी।
Jabalpur High Court : हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि ट्रायल कोर्ट एक साल के भीतर इस संपत्ति विवाद की सुनवाई पूरी कर नया फैसला सुनाए। यह मामला नवाब हमीदुल्ला खान के अन्य वारिसों की उस अपील से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संपत्ति का न्यायसंगत बंटवारा मांगा है। उल्लेखनीय है कि नवाब की बड़ी बेगम की बेटी साजिदा सुल्तान को ट्रायल कोर्ट ने संपूर्ण पैतृक संपत्ति दे दी थी, जिसे अब अन्य वारिसों ने चुनौती दी है।
अब इस विवाद की दोबारा सुनवाई होगी और नया फैसला तय करेगा कि नवाब की अरबों की संपत्ति का हक़ वास्तव में किसे और कितना मिलना चाहिए।