M.P NEWS : इंदौर के एमवाय अस्पताल परिसर में मस्जिद के नाम पर कब्जा अवैध घोषित, बेदखली नोटिस जारी

निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : इंदौर के एमवाय अस्पताल परिसर में मस्जिद के नाम पर किए गए कब्जे को प्रशासन ने अवैध घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि करीब 360 स्क्वायर फीट क्षेत्र में स्थित मस्जिद की आड़ में लगभग 30 हजार स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा किया गया।

 बाउंड्री वॉल और नया निर्माण जांच के घेरे में

प्रशासनिक जांच में सामने आया कि मस्जिद के बाहर बाउंड्री वॉल बनाकर अतिरिक्त भूमि घेर ली गई। परिसर में एक मुसाफिरखाना भी बना हुआ है, जिसे हटाने के लिए अलग से आदेश जारी किए जाने की बात कही गई है।अधिकारियों के अनुसार मस्जिद के नाम पर किया गया नया निर्माण और बाउंड्री वॉल हटाई जाएगी।

सीआरपी लाइन मस्जिद आदेश

 10 फरवरी को जारी हुआ था आदेश

जूनी इंदौर एसडीएम ने 10 फरवरी को तीन दिन के भीतर अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया था। हालांकि आदेश जारी होने के 10 दिन बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की।

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 वक्फ बोर्ड को बेदखली नोटिस

प्रशासन का कहना है कि संबंधित पक्ष अपना मालिकाना हक सिद्ध नहीं कर सका। इसी आधार पर एसडीएम ने वक्फ बोर्ड और मस्जिद सदर को बेदखली का नोटिस जारी किया है।

 आगे क्या होगी कार्रवाई?

अब प्रशासनिक स्तर पर अवैध निर्माण हटाने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इंदौर में यह मामला संवेदनशील माना जा रहा है, इसलिए प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आगे की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाएगी।

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