CG Big News : रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक भूपेश बघेल की विधायकी खतरे में पड़ गई है। हाई कोर्ट में उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद, अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह बड़ा फैसला अब किसी भी समय आ सकता है।
READ MORE : Kejriwal Case : दिल्ली HC ने ED को लगाई फटकार, दलीलें पेश करने का दिया आखिरी मौका
CG Big News : क्या है मामला?
दुर्ग सांसद विजय बघेल ने हाई कोर्ट में यह चुनाव याचिका दायर की थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कोर्ट से उनका निर्वाचन शून्य (Election Void) घोषित करने की अपील की गई है।
भूपेश बघेल का पक्ष: भूपेश बघेल की ओर से इस याचिका का विरोध किया गया था। जवाब में 16 बिंदुओं का हवाला देते हुए कहा गया था कि विजय बघेल द्वारा दायर यह याचिका चलने योग्य ही नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट से वापस ली थी याचिका
इससे पहले, भूपेश बघेल ने अपने खिलाफ दायर इस चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रखने के हाई कोर्ट के 8 मई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि, बाद में उन्होंने अपनी यह औपचारिक याचिका वापस ले ली थी।
READ MORE : Raipur News : हाईवे पर जानलेवा स्टंटबाजी करने वाले 4 युवक धराए, स्टंट का वीडियो हुआ था वायरल…
सुप्रीम कोर्ट से मिली थी स्वतंत्रता: सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (इलेक्शन ट्रिब्यूनल) के समक्ष विजय बघेल की याचिका की स्वीकार्यता (Maintainability) को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी थी।
अब हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। यदि फैसला भूपेश बघेल के खिलाफ आता है और उनका निर्वाचन शून्य घोषित होता है, तो यह उनके लिए एक बड़ा झटका होगा।











