रायपुर। Nishaanebaz.com-Raipur Meat Ban: राजधानी रायपुर में आगामी गणेश चतुर्थी और जैन समाज के पर्युषण पर्व समेत पांच प्रमुख त्योहारों को देखते हुए नगर निगम ने मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश जारी किया है। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम प्रशासन द्वारा जारी यह प्रतिबंध शहर की सामान्य दुकानों के साथ-साथ होटलों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी समान रूप से लागू रहेगा। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथियों पर शहर के भीतर कहीं भी नॉनवेज की खरीद-बिक्री की अनुमति नहीं होगी।
नगर निगम द्वारा जारी आधिकारिक समय-सारणी के अनुसार, 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मांस-मटन की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इसके बाद 15 सितंबर को पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस पर बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। 22 सितंबर को डोल ग्यारस, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और 26 सितंबर को पर्युषण पर्व के संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा के दिन शहर में नॉनवेज की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।
आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। निगम प्रशासन ने साफ किया है कि यह पाबंदी सिर्फ खुली दुकानों या स्लाटर हाउस तक सीमित नहीं है, बल्कि होटलों और रेस्टोरेंटों पर भी पूरी तरह लागू होगी। प्रतिबंध वाले दिनों में शहरभर में नगर निगम की विशेष टीमों द्वारा निगरानी की जाएगी ताकि आदेश का उल्लंघन न हो सके।
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निगम अधिकारियों के मुताबिक यदि प्रतिबंधित तिथियों के दौरान कोई भी होटल, दुकान या संस्थान मांस-मटन बेचते या परोसते हुए पाया जाता है, तो मौके पर ही सामग्री को जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही नियम का उल्लंघन करने वाले संबंधित व्यक्ति या व्यावसायिक संस्था के खिलाफ नियमानुसार प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।







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