CGPSC Scam Case : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) 2021 फर्जीवाड़ा मामले में आज हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए 37 चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की खंडपीठ ने राज्य सरकार की रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सिंगल बेंच के जॉइनिंग आदेश को चुनौती दी गई थी।
CGPSC Scam Case : हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश: डिवीजन बेंच ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि जिन 37 चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ सीबीआई ने अब तक चार्जशीट दायर नहीं की है, राज्य सरकार उन्हें नियुक्ति (जॉइनिंग) प्रदान करे। कोर्ट ने कहा कि इन अभ्यर्थियों को अनिश्चितता की स्थिति में लटकाए रखना उचित नहीं है।
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हाई कोर्ट ने CBI और सरकार से पूछे तीखे सवाल
मामले की सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने सीबीआई जांच की धीमी गति और राज्य सरकार के रुख पर कड़ी नाराजगी जाहिर की।
- परीक्षा रद्द करने पर सवाल : कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि यदि वास्तव में परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र ओपन कर दिए गए थे (पेपर लीक), तो पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करने पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है?
- जांच की स्थिति : कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि वह कब तक जांच पूरी कर लेगी, जिसका सीबीआई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई।
- अधिकारियों की भूमिका : कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि जब परीक्षा नियंत्रक गिरफ्तार हो चुके हैं, तब भी जांच अधूरी क्यों है और पीएससी के अन्य अधिकारियों की भूमिका की जांच कहां तक पहुंची है।
कोर्ट ने राज्य सरकार से अगली सुनवाई तक यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि कितने उम्मीदवारों के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है और कितनों पर जांच लंबित है, ताकि आगे की स्थिति स्पष्ट हो सके।
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सिंगल बेंच ने पहले ही दिया था जॉइनिंग का निर्देश
दरअसल, सिंगल बेंच ने भी 37 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जॉइनिंग देने का निर्देश दिया था, यह देखते हुए कि इनके खिलाफ कोई चार्जशीट दायर नहीं हुई है। राज्य सरकार ने इसी आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।











