Raigarh Court Murder Verdict: रायगढ़। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा स्थित अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के एक चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामूली आर्थिक विवाद से शुरू हुए झगड़े ने एक व्यक्ति की जान ले ली थी। अब करीब पांच साल बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Raigarh Court Murder Verdict:अपर सत्र न्यायाधीश Abhishek Sharma ने आरोपी Shravan Kalang को हत्या का दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
ईंट के भुगतान को लेकर हुआ था विवाद
Raigarh Court Murder Verdict:अपर लोक अभियोजक Rajesh Singh Thakur ने बताया कि मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम चिंगारी दर्रापारा का है। 25 अप्रैल 2021 को आरोपी श्रवण कलंग, मृतक Jethu Ram Kalanga से ईंटों के भुगतान की राशि मांगने उसके घर पहुंचा था।
Raigarh Court Murder Verdict:बताया गया कि मृतक ने आरोपी से कुछ समय बाद पैसे देने की बात कही थी, लेकिन आरोपी तत्काल भुगतान की जिद कर रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक विवाद में बदल गई।
शराब के लिए पैसे मांग रहा था आरोपी
Raigarh Court Murder Verdict:अभियोजन के अनुसार आरोपी ने विवाद के दौरान कहा कि उसे शराब पीने के लिए पैसे चाहिए। जब मृतक ने तत्काल राशि देने से इनकार किया तो आरोपी बुरी तरह भड़क गया। गुस्से में उसने टांगी उठाकर जेठू राम के सीने पर जानलेवा हमला कर दिया।
Raigarh Court Murder Verdict:हमले के बाद जेठू राम गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। परिजन उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अधिक रक्तस्राव और गंभीर चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
भाई की शिकायत पर शुरू हुई जांच
Raigarh Court Murder Verdict:घटना के बाद मृतक के भाई Hulesh Kalanga ने थाना लैलूंगा पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
Raigarh Court Murder Verdict:तत्कालीन विवेचना अधिकारी B S Painkra ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज किए और जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध
Raigarh Court Murder Verdict:मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट, जांच अधिकारी की रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया। सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि हत्या आरोपी श्रवण कलंग ने ही की थी।इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
परिजनों को मिलेगी आर्थिक सहायता
Raigarh Court Murder Verdict:अदालत ने मृतक के आश्रितों और परिजनों को राहत देने के उद्देश्य से District Legal Services Authority Raigarh के माध्यम से एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की अनुशंसा भी की है।
न्यायालय के फैसले से परिजनों को मिली राहत
Raigarh Court Murder Verdict: करीब पांच साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले को मृतक परिवार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। वहीं अदालत के इस निर्णय को यह संदेश भी माना जा रहा है कि मामूली विवाद में हिंसा और हत्या जैसे अपराध करने वालों को कानून के तहत कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है।









