CG NEWS : रायपुर। अब प्रदेश के नगरीय निकायों में स्ट्रीट लाइटिंग के काम पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि से भी करवाए जा सकेंगे। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने निधियों से होने वाले कार्यों की सूची में प्रकाश व्यवस्था को शामिल करते हुए वार्षिक पात्रता राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत प्रकाश व्यवस्था के लिए खर्च करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए सभी नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया गया है।
CG NEWS : उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने विभागीय समीक्षा बैठक में पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि से स्ट्रीट लाइटिंग के कार्य करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित परिपत्र सभी नगरीय निकायों को भेज दिया।
CG NEWS : हाल ही में 19 सितंबर को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेशभर के नगरीय निकायों को कुल 102 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपये की पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि जारी की है। इसमें पार्षद निधि के लिए 72 करोड़ 33 लाख 75 हजार रुपये और महापौर व अध्यक्ष निधि के लिए 30 करोड़ 63 लाख 75 हजार रुपये आवंटित किए गए हैं।













